Election Commission Guidelines: चुनाव आयोग ने अब चुनाव प्रचार के दौरान पद यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. नियम के मुताबिक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा. आयोग ने इस बारे में जानकारी दी है. साथ ही कहा है कि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा. यह पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था. राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे. लेकिन उन्होंने कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना होगा.
आयोग ने देश के साथ-साथ चुनाव वाले राज्यों में कोरोना मामलों में पर्याप्त कमी पर ध्यान दिया. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता के आधार पर, आयोग तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तरीके से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और ढील देता है. अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 से 6 बजे के बीच होगी. राजनीतिक दल/उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएमए के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं.
राजनीतिक दलों को मिले ये निर्देश
राजनीतिक दल/उम्मीदवार अपनी बैठकें और रैलियां निर्दिष्ट खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, तक कर सकते हैं. एसडीएमए सीमाओं के अनुसार और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ ही पद यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे. चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान काम करते रहेंगे.
ये भी पढ़ें :-