Assembly Election: भारत के चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव एक नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों सहित 11 क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले कर्मचारी जो चुनाव के वक्त व्यस्त रहेंगे उन्हें अलग से मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इन कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी.


पोस्टल बैलेट की सुविधा
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को पांच राज्यों के चुनाव से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने यूपी और मणिपुर चुनाव में 11 क्षेत्रों के कर्मचारियों, पंजाब चुनाव में 12 क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और गोवा चुनाव में 20 क्षेत्रों के कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की अलग से सुविधा दी जाएगी. चुनाव आयोग ने इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को जरुरी कर्मचारियों की श्रेणी में रखा है. इन्हें संविधान के सेक्सन 60 (सी) के तहत ये सुविधाएं दी जाएंगी. मतदान के दिन कर्मचारी अपने कामों में लगे रहने के कारण वोट नहीं डाल पाएंगे. उन्हें अलग से वोट डालने की ये सुविधा मतदान के बाद दी जाएगी. 



इन क्षेत्रों के कर्मचारियों को सुविधा
चुनाव आयोग ने यूपी और मणिपुर की 11 जरुरी क्षेत्रों की सुची में सुचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोस्ट विभाग, ट्रैफिक विभाग, रेलवे, बिजली, नगरिक उड्डयन, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, रेडियो और भारत संचार निगम लिमिटेड से जुड़े कर्मचारियों को रखा है. वहीं पंजाब चुनाव के लिए अग्निशामक सेवा को अलग से जोड़ा गया है. इसके अलावा गोवा चुनाव के लिए ये सूची 20 क्षेत्रों के कर्मचारियों की हो गई है. इसमें मेडिकल सर्विस, पुलिस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड, जेल में काम करने वाले, जल विभाग, एसआरटीसी, व्यापार सेवा, फारेस्ट, और बीएसएनएल के कर्मचारियों को जोड़ा है. 


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