प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश में 8 जुलाई तक बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैरिफ बदलने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है. मामले को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग से भी जवाब-तलब किया है. अब आयोग को 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करना होगा. टैरिफ में बदलाव के प्रस्ताव में नियमों की अनदेखी का आरोप है. अखबारों में पब्लिक नोटिस और उसके बाद जनसुनवाई के नियम का पालन नहीं किया गया है. 


नियम का पालन नहीं किया गया
अदालत ने पूछा कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया. आयोग ने 19 मई को वर्चुअल सुनवाई कर टैरिफ में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया था. मामले को लेकर प्रयागराज के अरविंद अग्रवाल और दो अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी. जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की बेंच ने मामले की सुनवाई की. याचिका में आयोग के प्रस्ताव को रद्द किये जाने की मांग की गई थी.  


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