सरकार की इस योजना से पाएं 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आप 3,000 रुपये की मासिक पेंशन पा सकते हैं। जानिए कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कैसे करें इसके लिए आवेदन।
नई दिल्ली, एबीपी गंगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) किसके लिए फायदेमंद है। सरकार की इस नई योजना के तहत कैसे आप मासिक 3,000 पेंशन प्राप्त करें। इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और कैसे आवेदन करें। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको सरलता से बताने जा रहे हैं।
योजना के लिए 32 लाख लोग करा चुके हैं इनरोल
केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी (PM-SYM) शुरू की थी।फरवरी में शुरू की गई इस पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। एक आंकड़े के मुताबिक, अबतक 32 लाख से अधिक लोग इस योजना में खुद को इनरोल करा चुके हैं।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ (Eligibility)?
असगंठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इस योजना के लिए योग्य लोगों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 साल अनिवार्य है। इसके अलावा जो जानना जरूरी है कि आयकर के दायरे में आने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन स्कीम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सब्सक्राइबर के लिए ये योजना नहीं है।
योजना के लाभ हासिल करने को लिए कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए योग्य व्यक्ति अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) पर जाकर नामांकन कर सकते हैं। इस पेंशन खाते को खोलने के लिए एक बचत बैंक खाता या जन धन खाता और आधार कार्ड की जरूरत होती है। सीएससी केंद्र पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा होने के बाद योजना के तहत आपका एक ऑनलाइन पेंशन नंबर जेनरेट होगा। सीएससी ही आपको एक पेंशन स्कीम कार्ड का एक प्रिंट आउट प्रदान करेगा। बता दें कि देशभर में तीन लाख से भी अधिक सामान्य सेवा केंद्र हैं, जहां नामांकन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
योजना की खूबियां
पीएम-एसवाईएम एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसे 50:50 योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने का भी योगदान करेगा, केंद्र सरकार भी उतरी ही रकम का योगदान देगी। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 60 वर्ष का हो जाने पर प्रति माह न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। यदि लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु से पहले मौत हो जाती है, तो उसके या उसके पति/पत्नी को योजना जारी रखने का मौका मिलेगा। बता दें कि आपको पहला सब्सक्रिप्शन नकद में ही जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने तक आपके खाते से रकम कटती रहेगी।
यह काम किस प्रकार करता है?
18 वर्ष की आयु में इस योजना में शामिल होने वाले किसी वर्कर का मासिक योगदान 55 रुपये होगा, सरकार से मिले योगदान के साथ। बढ़ती आयु के साथ योगदान बढ़ेगा। पहले महीने के लिए अंशदान राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा जिसके लिए लाभार्थियों को रसीद प्रदान की जाएगी। CSCs उन सभी लोगों के लिए विशिष्ट आईडी नंबर वाले कार्ड जारी करता है जो योजना के लिए पंजीकरण करते हैं।
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