UP: योगी सरकार ने लागू किया ESMA, अगले 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह से लगी रोक
यूपी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए ESMA लागू कर दिया है. अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
लखनऊ: कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. महामारी के दौरान सरकारी कार्यों में बाधा न आए इसे देखते हुए योगी सरकार ने राज्य में एस्मा (Essential Services Management Act) कानून लागू कर दिया है. अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया है.
सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी बता दें कि, इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा. जिस तरह से कोरोना का संकट फिर बढ़ रहा है और अब वैक्सीन वितरण को लेकर भी सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है, इस बीच यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है.
छह महीने के लिए लगाया जा सकता एस्मा गौरतलब है कि, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था. किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है.
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