लखनऊ, एबीपी गंगा। सपा सरकार के पूर्व मंत्री व सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आजम खां के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने किसानों की जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर आजम खान के खिलाफ रामपुर में दर्ज कराये गए 27 मुकदमों को केस का आधार बनाया है। बीते दिनों ईडी ने डीएम रामपुर से आजम खान के खिलाफ दर्ज कराये गए मुकदमों का ब्योरा मांगा था। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद आजम पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।



भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप


आजम खान पर रामपुर के ग्राम आलियागंज के 26 किसानों की भूमि पर अवैध कब्जा करके उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लेने का आरोप है। रामपुर के थाना अजीमनगर में इसका मुकदमा दर्ज है। जौहर यूनिवर्सिटी में किया गया अरबों रुपये का निवेश भी ईडी की जांच के दायरे में आ सकता है। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए बड़ी रकम चंदे के रूप में भी ली गई थी। मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर भी दो दिन छापेमारी हुई थी। यूनिवर्सिटी पर छापा मारकर सेंट्रल लाइब्रेरी से पुलिस ने दो हजार किताबें बरामद की हैं। ये किताबें मदरसा आलिया से चोरी की गईं थीं।


प्रशासन ने ईडी को भेजी रिपोर्ट


रामपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के संबंध में ईडी को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट मिलते ही ईडी केस भी दर्ज कर लिया। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को ईडी को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने के 27 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसमें दो मुकदमे प्रशासन ने कराए हैं। एक मुकदमा कोसी नदी क्षेत्र की पांच हेक्टेयर जमीन कब्जाने का है, जबकि दूसरा मुकदमा 26 किसानों की जमीन कब्जाने का है। 25 किसानों ने भी अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए हैं।



आजम खान का नाम भू-माफियों की लिस्ट में शामिल


बता दें कि रामपुर प्रशासन की तरफ से आजम खान का नाम भू-माफियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अब्दुल्ला के खिलाफ मंगलवार को फर्जी आयु प्रमाणपत्र लगाकर पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में भी एफआईआर भी हुई थी। जिसके बाग पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, हालांक द में अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया था।