Etawah News: इटावा में ढाई साल पहले नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी विनय कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. ये मामला 15 जुलाई 2022 का है. इस मामले में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के चलते पीड़िता को समय पर न्याय मिल पाया है. ये घटना भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम रौरा की है. जहां गांव के ही रहने वाले शख्स ने नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.

  


दरअसल इटावा के भरथना थाना क्षेत्र स्थिति ग्राम रौरा में गांव के ही विनय कुमार ने एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल आला अधिकारियों ने पुलिस को घटनास्थल का मुआयना करने और वादी की तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया. इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के चलते थाना भरथना व मॉनिटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी तरीके से इस केस को हैंडल किया और न्यायालय के सामने सही तथ्य रखे जिससे इस मामले में पीड़िता को समय रहते न्याय मिल सका. 


प्रभावी कार्रवाई से समय पर मिला न्याय


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देश पर थाना भरथना पुलिस टीम एवं मॉनिटरिंग/पैरवी सैल व विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले गंभीरता से लिया गया और समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को माननीय न्यायालय इटावा समक्ष प्रस्तुत किया गया और सख्त पैरवी की गई. जिसके आधार पर कोर्ट ने इस मामले में विनय कुमार को दोषी पाया और उसे 10 साल जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई. 


एसपी इटावा ग्रामीण सत्य पाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई की जा रही है, जो वॉन्टेड हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिन लोगों पर अभियोग माननीय न्यायालय में चल रहे हैं उन पर प्रभावी पैरवी करके सजा कराई जा रही है. इसी क्रम में रेप के दोषी विनय कुमार को जेल भेजा गया है. भविष्य में भी इस प्रकार की प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी. 


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