बांदा में दो पत्रकारों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज, पत्रकार ने भी मुकदमा दर्ज कराया
उत्तर प्रदेश के बांदा में दो पत्रकारों पर बालू खनन कारोबारियों से जबरन वसूली का मामला सामने आया है. इसके तहत आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा एक पत्रकार ने खनन कारोबारियों पर लूट का मुकदमा दर्ज करवया है.
बांदा, एजेंसी. बांदा जिले के जसपुरा थाने की पुलिस ने दो पत्रकारों के खिलाफ बालू खनन कारोबारियों से जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया है. वहीं एक पत्रकार ने भी खनन कारोबारियों के खिलाफ लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया है.
जसपुरा थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अर्जुन सिंह ने रविवार को बताया कि पत्रकार अंशु गुप्ता और रवि तिवारी के खिलाफ एक बालू खनन कारोबारी की तहरीर पर शनिवार को भारतीय दंड विधान की धारा-323 (मारपीट), 504 (गाली-गलौज), 506 (जान से मारने की धमकी) और 386 (जबरन धन वसूली) का मुकदमा दर्ज किया गया है.
कारोबारियों पर दर्ज कराया मुकदमा
उन्होंने बताया कि दूसरी ओर पत्रकार अंशु गुप्ता की तहरीर पर कारोबारियों सोनू सिंह, रवि सिंह और जयप्रकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा-395 के तहत मुकदमा दर्ज कर लूट के आरोपों जांच की जा रही है.
पत्रकार अंशु ने बताया कि गत 31 जुलाई को अवैध बालू खनन का समाचार कवरेज करने पर बालू खनन में संलिप्त लोगों ने उनके कैमरे और मोबाइल फोन छीन लिए थे.
अंशु ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खनन कारोबारियों के साथ मिलकर पांच दिन बाद उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया है. वहीं पत्रकार रवि तिवारी ने बताया कि उन्होंने शनिवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर घटना की हकीकत बताई है. अगर निष्पक्ष जांच न हुई तो पत्रकार भूख हड़ताल करेंगे.
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