मथुरा. यूपी के मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने का आरोपी फैसल खान जेल से रिहा हो गया है. फैसल खान ने जमानत पर रिहा होने के बाद उन आरोपों का खंडन किया कि वह क्षेत्र में शांति और सद्भाव बिगाड़ना चाहता था. गुरुवार को मथुरा जेल से रिहा होने के बाद खान ने कहा, ‘‘हम शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमने हमेशा इसके लिए काम किया है.’’


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को फैसल को सशर्त जमानत दे दी थी. अदालत ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, मुकदमे में सहयोग करने और सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों की तस्वीरें नहीं डालने का निर्देश दिया था.


क्या है मामला?
गौरतलब है कि मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने का एक वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फैसल खान को गिरफ्तार किया था और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. फैसल खान के खिलाफ एक नवंबर को मथुरा के बरसाना पुलिस थाना में आईपीसी की धाराओं 153-ए, 295, 505, 419, 420, 467, 468, 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि फैसल ने सह आरोपी चांद मोहम्मद के साथ मिलकर पुजारी की अनुमति के बगैर मंदिर के भीतर नमाज अदा की और इसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया. यह भी आरोप लगाया गया कि यह कृत्य हिंदू समुदाय की धार्मिक आस्था का अपमान दर्शाने के लिए किया गया और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी. खान पर ऐसा करने के लिए विदेशों से धन प्राप्त होने का भी आरोप लगाया गया.


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