बरेली: इन दिनों देश में लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है. उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने हाल ही में लव जिहाद पर पहली एफआईआर दर्ज की थी. वहीं अब लव जिहाद के खिलाफ बरेली की दरगाह आला हजरत से फतवा जारी हुआ है. जिसमें कहा गया है कि दूसरे धर्म की लड़की का जबरन धर्मांतरण कराना इस्लाम में नाजायज है.


हाल ही में देश में कई लव जिहाद के मामले भी सामने आ चुके है. इतना ही नहीं लव जिहाद को लेकर अब संसद में कानून बनाने की मांग तक उठने लगी है. वहीं यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बना दिया है. इस बीच बरेली की दरगाह आला हजरत से फतवा जारी करते हुए दूसरे धर्म की लड़की का जबरन धर्मांतरण कराना इस्लाम में नाजायज बताया गया है.


फतवा जारी


लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत ने पहल करते हुए फतवा जारी किया है. इस फतवे में कहा गया है कि जबरन किसी गैर-धर्म की लड़की का धर्मांतरण कराना या उससे जबरन शादी या निकाह करना इस्लाम में नाजायज है.


उत्तर प्रदेश में कानून


बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लाई है, जिसे राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है. जिसके बाद बरेली के देवरनिया थाने में लव जिहाद पर पहली एफआईआर दर्ज की गई. पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि प्यार का झांसा देकर आरोपी ने उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. आरोपी ने छात्रा को लालच देकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और एक साल पहले उसका अपहरण भी कर लिया था. जिसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद किया था.


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