प्रयागराज. योगी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है. आज दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. बता दें कि धर्मांतरण अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इन याचिकाओं में अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई है.


पिछली बार सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब किया था. तलब किये जाने के बाद योगी सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था. इसमें सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए जाने को बेहद जरूरी बताया गया था.


सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज
यूपी सरकार हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने और सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी गई थी. हालांकि सुप्रम कोर्ट ने योगी सरकार की याचिका को खोरिज कर दिया था. तब हाईकोर्ट ने 2 फरवरी यानी आज के दिन अंतिम सुनवाई किए जाने का आदेश दे दिया था.


याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाओं में अध्यादेश को गैर जरूरी बताया गया है. याचिकाओं में कहा गया है कि ये सिर्फ सियासी फायदे के लिए है. इसमें एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा सकता है. दलील ये भी दी गई कि अध्यादेश लोगों को मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए.


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