UP: ऑटो ड्राइवर हत्याकांड में 13 साल बाद फिरोजाबाद कोर्ट का फैसला, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
UP: फिरोजाबाद जिला कोर्ट ने 13 साल पुराने ऑटो ड्राइवर हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को अजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.
Firozabad News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते फिरोजाबाद जिला अदालत ने 13 साल पहले हुए ऑटो चालक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिनमें से 30000 पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे.
जिला कोर्ट में एडीजे सुनील कुमार सिंह की अदालत ने 13 साल पहले हुई ऑटो चालक की हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है. एडीजे सुनील कुमार सिंह ने हत्यारोपी हरगोविंद नंदी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने अर्थ दंड की धनराशि में से 30000 रुपये पीड़ित परिवार को देने का भी आदेश सुनाया है.
ऑटो से उतार कर मारी थी गोली
मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर से जुड़ा हुआ है. 29 मई 2011 को इलाके के कुशवाह नगर निवासी ऑटो चालक बच्चू सिंह अपने ऑटो में भुल्ला हाल निवासी दखल, हरगोविंद नंदी और लालपुर खेड़ा निवासी उमेश को लेकर जा रहा था. इसी दौरान गोपाल आश्रम के पास रूपेश नाम के व्यक्ति के इशारे पर बच्चू सिंह को ऑटो से उतार कर गोली मार दी थी. घायल बच्चू सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके बाद उसे आगरा रेफर कर दिया गया था, लेकिन 8 दिन के उपचार के बाद बच्चू सिंह ने दम तोड़ दिया था.
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत फिरोजाबाद पुलिस इस मामले में लगातार पर भी कर रही थी, मृतक बच्चू सिंह की मां द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी हरगोविंद नंदू उर्फ नंदी के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी. सरकारी वकील की लंबी बहस और दलीलों के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अर्थदंड लगाया.
(फिरोजाबाद से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट)
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