जबरन वेश्यावृत्ति कराने वाले शख्स को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानें- पूरा मामला
फिरोजाबाद में वेश्यावृत्ति कराने वाले सुशील नाम के शख्स को पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश मृदुल दुबे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामले को लेकर साल 2016 में तीन युवतियों ने शिकायत की थी.
फिरोजाबाद: वेश्यावृत्ति कराने वाले सुशील नाम के शख्स को सोमवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश मृदुल दुबे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामले को लेकर साल 2016 में तीन युवतियों ने थाना दक्षिण में शिकायत की थी. युवतियों ने राधारानी नाम की महिला और उसके 3 बेटो पर जबरन वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगया था. इसी मामले में सोमवार को सुशील उर्फ लाला आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
पुलिस ने दर्ज किया केस फिरोजाबाद के सरकारी बस स्टैंड गली नंबर- 2 में राधारानी और उसके 2 बेटों ने लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई थी. इस मामले में राधारानी और उसके तीन बेटों को आरोपी बनाया गया था. 2016 में पुलिस ने छापा मारकर सुशील को गिरफ्तार किया था. सुशील का केस अलग रजिस्टर हुआ था जबकि उसके दो भाई और मां को पुलिस ने अलग मामले में आरोपी बनाया था.
बंधक बनाकर रखते थे सरकारी वकील अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर 2016 को तीन युवतियां टूंडला स्टेशन रोड पर घूमती मिली थीं. जिनको पुलिस लेकर आई तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि थाना दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत राधारानी नाम की महिला ने उन्हें बंधक बनाकर रखती थी. उसके तीन लड़के विशाल, रजनीश, सुशील उर्फ लाला तीनों से वेश्यावृत्ति कराते थे. उसके बाद तीनों लड़कियों को थाना दक्षिण लाया गया.
भागने में हुईं कामयाब युवतियों ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद विवेचना चली. विवेचना के दौरान सीओ प्रेम प्रकाश यादव ने विवेचना का संकलन किया और सही पाते हुए चार्जशीट को न्यायालय में दाखिल किया. ट्रायल चला तीनों युवतियों को गवाही के लिए लाया गया. उन्होंने गवाही दी कि राधारानी विशाल, रजनीश और सुशील ने उन्हें बंधक बनाकर रखा और वेश्यावृत्ति कराई. वो वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गईं थीं.
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