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यूपी: गांधी आश्रम पर कब्जे के मामले में पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को नहीं मिली जमानत
पूर्व सांसद उमाकांत पर गांधी आश्रम पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जमानत अर्जी पर सुनवाई सात सितम्बर तक के लिए टाल दी गई है.
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम पर कब्जे के आरोपी पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई सात सितम्बर तक के लिए टाल दी है. अदालत ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है. शिकायतकर्ता लालचंद को जवाब दाखिल करने के लिए 20 दिनों की मोहलत दी गई है. अदालत इस मामले में सात सितम्बर को फिर से सुनवाई करेगी.
पूर्व सांसद उमाकांत पर गांधी आश्रम पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके चलते बाद में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने दिया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि याची के विरुद्ध 65 आपराधिक मामले विचाराधीन हैं. इनमे से 8 हत्या से जुड़े मामले हैं. शिकायतकर्ता की मांग है कि वर्तमान मामले के साथ-साथ उन मामलों की भी सुनवाई की जाए.
पुराहादी अम्बरी गाव में गांधी आश्रम है. पिछले साल 27 सितम्बर की शाम 5 बजे याची के उकसाने पर उसके दो बेटों रविकान्त यादव और दिनेश यादव ने अज्ञात अन्य लोगों के साथ मिलकर ताला तोड़कर गांधी आश्रम भवन पर अवैध कब्जा कर लिया. सरकारी सामान भी लूट लिया. लालचंद यादव ने 4 अक्तूबर 2019 को एफआईआर दर्ज कराई. याची का कहना है कि जमीन उसकी संपत्ति है. उसका कब्जा अवैध नहीं है.
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