पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को राहत, 12 अगस्त तक मिली अंतरिम जमानत
Sanghamitra Maurya: पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप है. कई बार नोटिस जारी होने के बाद कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
Sanghamitra Maurya Case: पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है. 12 अगस्त तक उनको अंतरिम जमानत दिया गया है. बीजेपी के पूर्व सांसद के ऊपर बिना तालाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप है. कोर्ट की तरफ से कई बार उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारांट जारी किया गया था. आज उनको राहत मिली है.
पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का विवाह तीन जनवरी 2019 को हुआ था. शादी के समय अभियुक्ता और उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था. अब इस मामले में संघमित्रा कोर्ट में हाजिर हुई.
बगैर तलाक के दूसरा विवाह करने का आरोप
संघमित्रा पर बगैर तलाक (Divorce) के दूसरा विवाह करने का आरोप है. दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था. शादी के समय अभियुक्ता और उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था.
दावा है कि संघमित्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया और यह पूरी तरह से झूठ है. इन आरोपों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका पूरा परिवार विवादों के घेरे में है. स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा की दूसरी शादी के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज हाजिरी हुवी है. कोर्ट ने संघमित्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
हल्फनामे में खुद को बताया था अविवाहित
पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य की सुनवाई लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में करीब दो घंटे तक चली. संघमित्रा मौर्य यूपी के बदायूं सीट से बीजेपी की पूर्व सांसद रही हैं. चुनावी हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया था. 19 जुलाई को कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित किया था.
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