Prayagraj News: पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की आज हाईकोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार पेश करेगी क्रिमिनल हिस्ट्री
UP News: यूपी की पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. कई दिनों से अमरमणि त्रिपाठी फरार है.
Prayagraj News: हाईकोर्ट में यूपी सरकार आज अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करेगी. कोर्ट ने यूपी सरकार को यह बताने को कहा है कि अमरमणि के खिलाफ कुल कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.अमरमणि के खिलाफ डेढ़ दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात पता चली है. हालांकि यूपी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर कितने क्रिमिनल केस हैं संपत्तियां कुर्क किए जाने के आदेश के मामले में अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.
बस्ती की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया है. कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है. बस्ती की सेशन कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई है. बस्ती की स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.कोर्ट में सरेंडर करने पर जमानत पर रिहा किए जाने की भी गुहार लगाई गई है.
6 मार्च को हो चुकी है सुनवाई
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. 6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकॉर्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर देखने को मिला था. इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा था. हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में आर्डर शीट दाखिल कर दी गई थी. दोनों पक्षों के वकीलों को भी आर्डर शीट के बारे में जानकारी दी गई थी.
अपहरण से जुडा हैं मामला
बस्ती जिले में साल 2001 में व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा हुआ मामला है. 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था. पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था. इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. निचली अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था. अमरमणि की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है.
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