Bulandshahr News: बुलंदशहर (Bulandshahr) जिला जज ने पूर्व आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या मामले में अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. बता दें कि हत्या कांड के मुख्य आरोपी गुड्डू पर कोर्ट ने 1.50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. मुख्य आरोपी तेजवीर गुड्डू के खिलाफ मलखान सिंह के भाई दलवीर सिंह की मजबूत पैरवी के चलते सभी आरोपियों को सजा हुई.
सोमवार को बुलंदशहर जिला जज ने 15 आरोपियों को दोषी करार किया है. वहीं अभी एक आरोपी सोनू उर्फ गौतम फरार चल रहा है, जिसके जमानतनामें भी जब्त कर लिए गए हैं. इस हत्याकांड में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे, जिसमे से 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है. 14 आरोपियों को पेश किया गया था, जिनको सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि मलखान सिंह अलीगढ़ की इगलास विधानसभा से आरएलडी विधायक थे. इनकी हत्या अलीगढ़ में 30 मार्च 2006 में गोली मारकर की गई थी. राजनीतिक वर्चस्व को लेकर आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक को मौत के घाट उतार दिया गया था.कोर्ट के इस फैसले के बारे में वादी पक्ष के वकील राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड में 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य आरोपी तेजबीर उर्फ गुड्डू हैं, जिस पर एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
मुकदमे की पैरवी के दौरान मुख्य आरोपी तेजवीर उर्फ गुड्डू के द्वारा फर्जी एलीबाई की खबर झूठी पाई गई इसलिए उन पर अलग से मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसका मुकदमा अभी चल रहा है. ये घटना 2004 में हुई थी जिसमें 15 लोग आरोपी थे इस मामले में मलखान सिंह की हत्या हुई थी और उनके साले गोली लगने से घायल हो गए थे. वहीं पूर्व विधायक के एक गनर की भी गोली लगने से मौत हो गई थी जबकि दूसरे गनर सतबीर को गोली लगी थी.
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