नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाबाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि रेप पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी रेप के आरोपी चिन्मयानंद को नहीं दी जाएगी. हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पीड़िता के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को दी जाए, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
बता दें कि पिछले साल अगस्त में यूपी के शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके बाद सितंबर में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी. जांच के क्रम में यह बात सामने निकलकर आई कि छात्रा और उसका एक दोस्त चिन्मयानंद को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे.
चिन्मयानंद की शिकायत पर पुलिस ने छात्रा पर 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल करने की FIR दर्ज की थी. यह मुकदमा अलग से चल रहा है. 3 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था, 'इस मामले में दोनों ही लोगों ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया. यह कहना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया है?'
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