Rakesh Dhar Tripathi News: यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत की मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को स्थगित कर दिया है. जस्टिस संजय सिंह कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 16 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था.राकेश धर त्रिपाठी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.स्पेशल कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को 10 लाख का जुर्माना और तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. 


जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई थी. स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला फैसला सुनाया था. 


विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया था. इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को दर्ज कराई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी.


विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी हालांकि बाद में यह केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. पूर्व मंत्री एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख 49 हजार 928 रुपए अर्जित किया.


इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17  लाख से अधिक है.