Meerut News: यूपी सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी को बड़ी राहत मिली है. बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी को प्रयागराज हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी इन दिनों यूपी के सोनभद्र जेल में बंद हैं. पूर्व मंत्री के खिलाफ मेरठ के खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी. 


इस मामले में हाजी याकूब कुरैशी के साथ उनके बेटे इमरान वा फिरोज कुरैशी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था. इमरान वा फिरोज को पहले ही गैंगस्टर मामले में जमानत मिल चुकी है. पूर्व मंत्री के खिलफ मीट का अवैध कारोबार करने के आरोप में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी. अब जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी मंजूर की है. उनके खिलाफ दर्ज किए गए सभी केस में जमानत होने के बाद अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होकर वह जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे. हाजी याकूब कुरैशी बीते सात माह से सोनभद्र जेल में बंद हैं.


बता दें कि 31 मार्च 2022 को यूपी पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के बेटों की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी अल फहीम मीटेक्स प्राइव लिमिटेड पर छापा मारा था. इस छापेमारी के बाद पुलिस ने बताया था कि इस फैक्टरी में अवैध रूप से मीट पैकिंग किया जा रहा था. इस मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान याकीब और फिरोज याकूब सहित 17 लोगों के खिलाफ खरखौदा थाने में  एफआईआर दर्ज कराई थी. वहीं पुलिस ने 11 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था. जिसमें हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर लगाई थी. हालांकि इनके बेटों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.


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