Rangnath Mishra News: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रंगनाथ मिश्र को क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया है. ईडी ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र की याचिका पर चल रही सुनवाई को खत्म करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया है. कोर्ट का मानना है कि ईडी की क्लोजर रिपोर्ट के बाद रंगनाथ मिश्रा की याचिका औचित्यहीन हो गई है. जांच एजेंसी ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल कर अदालत को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने की जानकारी दी.
ईडी से क्लीन चिट मिलने और इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिका निस्तारित होने के बाद रंगनाथ मिश्र ने ABP NEWS से फोन पर की गई बातचीत में ईश्वर को धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि कुछ लोगों ने सियासी रंजिश के चलते साजिश रचकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर की कृपा और हाई कोर्ट के सख्त रवैये के चलते ईडी को अपनी जांच बंद करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी है. इससे साफ है कि वह पूरी तरह बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ साजिश रची गई थी.
ईडी से क्लीन चिट मिलने और हाई कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद जांच एजेंसी द्वारा उनकी कुर्क की गई संपत्ति भी अब जल्द ही रिलीज हो जाएगी. रंगनाथ मिश्र यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त दोबारा बीजेपी में शामिल हुए थे.
अखिलेश सरकार में दर्ज हुआ था मुकदमा
हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस अताउर रहमान मसूदी की डिवीजन बेंच में हुई. गौरतलब है कि साल 2012 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. हालांकि इस मामले में वह ट्रायल में बरी हो गए थे.
केस दर्ज होने के बाद ईडी ने शुरू की थी जांच
सतर्कता विभाग द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर ईडी ने रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके तहत रंगनाथ मिश्र की पांच करोड रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई थी. अपीलेंट कोर्ट ने इस मामले में रंगनाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया था. हालांकि ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी थी.
हाई कोर्ट ने ईडी से किया था जवाब तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रंगनाथ मिश्र के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी से जवाब तलब कर लिया था. जांच एजेंसी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 44 (1) B के तहत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. ईडी द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने से पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को बड़ी राहत मिली है.
तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद पर भड़क उठे राजा भैया, हिंदू मंदिरों के लिए कर दी बड़ी मांग