गोरखपुर: पत्‍नी से अवैध संबंध का शक और राजगीर मिस्‍त्री होने के बावजूद दोस्‍त को काम नहीं दिलाने पर शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद चार दोस्‍तों ने मिलकर युवक की बेरहमी से हत्‍या कर दी थी. इतना ही नहीं हत्या के बाद शरीर को चाकुओं से गोद दिया. दोस्‍तों ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि युवक अक्‍सर शराब पीने के बाद झगड़ा करता रहा है. इसी वजह से चारों ने उसकी से हत्‍या कर दी. लेकिन, पुलिस की सख्‍ती के बाद पूरा सच सामने आ गया.


पुलिस को मिली थी लाश
गोरखपुर के पुलिस लाइन्‍स सभागार में एसपी नॉर्थ अरविन्‍द कुमार पाण्‍डेय ने मामले का खुलासा किया. उन्‍होंने बताया कि गोरखपुर के पीपीगंज इलाके के ताललिखिया गांव के सर्वजीत (45) का 9 सितंबर की सुबह गांव से थोड़ी दूरी पर पुलिया के पास शव मिला था. गला रेतकर और चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई थी. गला रेतने के साथ ही चाकू से उसके शरीर पर कई वार भी किए गए थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि 8 सितंबर की शाम बाइक सवार दो युवक सर्वजीत को घर से बुलाकर ले गए थे. दोनों युवकों ने हेलमेट लगा रखा था, इसलिए परिवार के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए. युवकों के साथ जाने के बाद राजगीर मिस्‍त्री का काम करने वाला सर्वजीत घर नहीं लौटा.


नशे की हालत में हुई बहस
अरविन्‍द कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक सर्वजीत को साथ लेकर कच्ची शराब के अड्डे पर गए. वहां उनके दो साथी पहले से ही मौजूद थे. उन्होंने वहां शराब खरीदी और पुलिया के पास बैठकर पीने लगे. शराब कम पड़ गई, तो उन्होंने एक साथी को थोड़ी और शराब लाने के लिए कच्ची के अड्डे पर भेज दिया. इसी बीच नशे की हालत में सर्वजीत की बहस होने लगी. बहस के दौरान ही सर्वजीत की हत्या कर दी गई.



सामने आई सच्चाई
पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाश मिलने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू की और उसके चार दोस्‍तों इंदल पासी, जीतू निषाद, श्रवण निषाद और ताललिखिया के रहने वाले दरबारी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्‍होंने बताया कि एक दोस्‍त को शक रहा है कि उसकी पत्‍नी से सर्वजीत का अवैध संबंध रहा है. वहीं, लेबर का काम करने वाले दूसरे दोस्‍त को लॉकडाउन की वजह से राजगीर मिस्‍त्री सर्वजीत काम नहीं दिला रहा था. इसी खुन्‍नस में दोस्‍तों ने उसकी हत्‍या कर दी. गला रेतकर हत्‍या करने के बाद उसके शव को नशे की हालत में चाकुओं से गोद भी दिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.


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