Amethi News: यूपी के अमेठी (Amethi) में गौवंश क्रूरता में संलिप्त गैंगस्टर (Gangster Act) के आरोपी कन्हैया लाल यादव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी की 11 लाख से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर लिया है. एसडीएम (SDM) और सीओ (CO) के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स (Police Force) बनकटवा गांव पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी की पूरे गांव में मुनादी कराई गई और फिर आरोपी मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की गई.

  


दरअसल, अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बनकटवा ज्ञानचन्द्रपुर गांव के रहने वाले कन्हैयालाल यादव उर्फ गोकुल पर पशु क्रूरता अधिनियम, गोवंश निवारण अधिनियम और यूपी गैंगस्टर एक्ट के एक तहत करीब दर्जन मुकदमे दर्ज है. अमेठी कोतवाली में उसके खिलाफ यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम का मुकदमा दर्ज था, जिसकी रिपोर्ट अमेठी पुलिस ने एसपी के माध्यम से जिलाधिकारी को दी. पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया था कि अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित धन से बनकटवा में अपनी मां के नाम से आबादी की भूमि में 120 वर्ग मीटर का पक्का मकान बनवाया गया है.


प्रशासन ने जब्त की 11 लाख की संपत्ति


अमेठी पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के बाद डीएम राकेश कुमार मिश्र ने 25 फरवरी को अभियुक्त कन्हैयालाल यादव के 11 लाख 22 रुपये की कीमत के मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया. डीएम के आदेश के बाद सोमवार को पुलिस प्रशासन की टीम गांव में पहुंची. एसडीएम अमेठी प्रीति तिवारी ने पुलिस बल के साथ मकान पर कुर्की का आदेश चस्पा कर मकान कुर्क कर दिया. कुर्क मकान को तहसीलदार अमेठी की सुपुर्दगी में दिया गया है.


वहीं पूरे मामले पर अमेठी सीओ ने कहा कि धारा 14 A गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर गोकुल उर्फ कन्हैया लाल यादव की 11 लाख से अधिक कीमत के मकान को कुर्क किया गया है.


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