Srikant Tyagi Case: श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन करना पड़ा भारी, 75 लोगों पर केस दर्ज, इन छह लोगों के भी नाम
ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society) के बाहर श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi Case) के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 75 लोगों के खिलाफ पुलिस (Noida Police) ने केस दर्ज किया है.
Noida News: नोएडा (Noida) की ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society) में महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi Case) का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों ओमेक्स सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी मामले में नोएडा पुलिस (Noida Police) ने प्रदर्शन करने पर करीब 75 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. इनमें से ज्यादातर त्यागी समुदाय के लोग हैं. अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है.
स्थानीय थाना प्रभारी की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है. प्राथमिकी के अनुसार छह नामजद व्यक्तियों समेत प्रदर्शनकारियों पर गौतम बुद्ध नगर जिले में लगायी गयी धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया. इस प्राथमिकी में मांगेय राम त्यागी, ज्ञानेश्वर प्रधान, सुशांत त्यागी, आदेश त्यागी, रवींद्र राजपूत और शोभा त्यागी के नाम हैं.
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बुलडोजर कार्रवाई पर रोक
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी. हाईकोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से सोसायटी के लोगों को बड़ी राहत मिली. नोएडा अथॉरिटी ने ओमेक्स सोसायटी पहुंचकर वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. अथॉरिटी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ओनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
जिसके बाद अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लैट ओनर्स की अर्जी पर सुनवाई की. वहीं अथॉरिटी ने दो दिन पहले 48 घंटे में अतिक्रमण को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दिया था. 48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी बुलडोजर लेकर पहुंच गया, जिसके बाद ये एक्शन हुआ था. बताया जाता है कि सोसायटी के लोगों ने बिल्डर और अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थाई कंस्ट्रक्शन कराए थे. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही दाखिल की गई याचिका पर दो बार सुनवाई की.
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