Noida News: गौतमबुद्ध नगर में मंगलवार से लेकर 31 मार्च तक दो महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है. कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में लगायी गयी धारा-144 अब मार्च के अंत तक लागू रहेगी.
10 फरवरी को होगा मतदान
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस बाबत आदेश जारी किया है. कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है और 10 फरवरी को जनपद में मतदान होना है. इन दो महीनों में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, होली समेत कई त्योहार आने वाले हैं, जिसे देखते हुए जनपद में एक फरवरी से 31 मार्च तक धारा-144 लागू रखने का फैसला किया गया है.
पांच से अधिक गाड़ियों का नहीं होगा इस्तेमाल
द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता. शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्याशी एक बार में काफिले में पांच से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
चुनाव को देखते हुए लगाया गया है धारा 144
आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी के अपर पुलिस उपायुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने कोरोना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए धारा 144 को एक फरवरी से लेकर 31 मार्च तक के लिए प्रभावी रूप से लागू किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च में बसंत पंचमी, मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, शबे बरात सहित अन्य पर्व और आगामी सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 की तिथियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं. 10 फरवरी को जहां तीनों विधानसभा में मतदान है, वहीं 10 मार्च को ही मतगणना भी होनी है.
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