Gautam Budh Nagar Section 144: गौतम बुद्ध नगर में बीते कई महीनों से धारा 144 लागू है, ऐसे में जहां 30 जून तक जिले से धारा 144 खत्म हो रही थी. इसके बाद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बार फिर इसे बढ़ाकर 30 अगस्त 2022 तक कर दिया है. यानी अब अगले 60 दिन, 1 जुलाई से 30 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी. गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने इससे जुड़ी हुई गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, इसके तहत अगर जिले में कोई भी नियमों का  उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 


वहीं जिले में धारा 144 बढ़ाए जाने को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त कानूनी-व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों, त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में धारा 144 कि अवधि को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह आईपीसी कि धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आएगा.


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धारा 144 के तहत क्या हैं नियम
किसी भी जिले में अगर धारा 144 लागू की जाती है तो वहां पर कई नियम लागू हो जाते हैं, जैसे कोई भी जिले में बिना अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकता है. इसके साथ ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है और ना ही किसी भी धरना-प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम में शामिल हो सकता है. किसी भी व्यक्ति को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होती है और वह बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकते और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित कर सकते हैं.


जिले में कोई हथियार लेकर नहीं चल सकता
इसके अलावा कोई भी अपने साथ किसी भी तरह का अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है. सिर्फ पुलिस और प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी ही अपने पास हथियार जैसे और शस्त्र रख सकते हैं. इसके अलावा अगर किसी के पास लाइसेंस वाला भी अस्त्र है तो उसको लेकर किसी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते. जिले में कोई भी किसी विवादित जगह पर जहां धारा 144 लागू होने से पहले पूजा नमाज नहीं होती थी वहां ऐसा नहीं कर सकता और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित कर सकता है.


ये नियम लागू हो जाते हैं
धारा 144 लागू होने से कई और नियम भी जिले में लागू हो जाते हैं, जैसे कोई भी धार्मिक स्थलों के आसपास जानवरों को नहीं घुमा सकता, किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की दूरी में 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक तौर पर शराब का सेवन नहीं कर सकता है.


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