Ghaziabad News: गाजियाबाद में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को सजा ए मौत, जज बोले- 'हैंग टिल डेथ'
Ghaziabad News: ये मामला करीब 6 महीने पुराना है जब कपिल कश्यप नाम का शख्स गांव की ही दो बच्चियों को आइसक्रीम खिलाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया और 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी.
Ghaziabad News: गाजियाबाद (Ghaziabad) के मोदीनगर थाना क्षेत्र में पिछले साल 18 अगस्त को 9 साल की बच्ची के साथ रेप (Rape) और हत्या (Murder) के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी कपिल को मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 363, 376 AB, 323 और धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत कपिल को दोषी करार दिया है. इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 14 गवाह पेश किए गए. 15 मार्च को कोर्ट द्वारा मामले में आरोपित कपिल को फांसी की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) अमित कुमार प्रजापति ने कहा 'दोषी को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाए'.
मोदीनगर में 18 अगस्त 2022 की रात दो बच्चियों का अपहरण हुआ था. उसी गांव का रहने वाला कपिल कश्यप दोनों बच्चियों को आइसक्रीम खिलाने के बहाने से साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया था. जिसमें एक बच्चे की उम्र 9 साल जबकि दूसरे की उम्र 6 साल थी. जिसके बाद उसने दोनों बच्चियों के साथ गन्ने के खेत में ले गया जहां छह साल की बच्ची किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गई, जिसके बाद दरिंदे कपिल ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
कोर्ट ने सुनाई सजा ए मौत की सजा
इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार कोर्ट ने सोमवार को आरोपित कपिल को दोषी करार दिया था. बुधवार को कोर्ट में दोषी की सजा को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक संजीव बरखवा द्वारा मजबूत पैरवी कर अदालत से दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं अभियोजन द्वारा इसकी पैरवी की गई है.
कोर्ट के इस फैसले पर बच्ची के पिता ने संतुष्टि जताई है. उन्होंने कहा कि आज हमारी बच्ची को इंसाफ मिला है. जिस तरह से इस कृत्य को अंजाम दिया गया हम न्यायपालिका का पुलिस का शुक्रिया अदा करते है.
डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार ने कहा कि मोदीनगर पुलिस ने इस मामले में बहुत मजबूत पैरवी की है. वहीं जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की गई, न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया गया और आज अगस्त 2022 में जो 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके हत्या कर दी गई थी उसके दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाया है.
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