UP News: गाजियाबाद (Ghaziabad) के मुरादनगर (Muradnagar) निवासी को शुक्रवार को होम बार लाइसेंस (Home Bar License) जारी किया गया. ये लाइसेंस जिला आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा जारी हुआ. गाजियाबाद में जारी होने वाला ये पहला होम बार लाइसेंस है, जिसकी जानकारी विभाग के अधिकारी ने दी. आबकारी अधिकारी ने बताया कि यूपी सरकार ने 2021-22 (Excise Policy 2021-22) की आबकारी नीति में एक व्यक्तिगत बार का प्रावधान पेश किया है. इस प्रावधान के अंतर्गत लोग घर पर दो बोतल से अधिकर शराब रख सकते हैं.


क्या बोले अधिकारी?
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहला होम बार लाइसेंस 2021-22 के आबकारी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया गया है. हालांकि विभाग ने इस लाइसेंसधारी का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया. अधिकारी ने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार होम बार लाइसेंसधारी घर में 750 एमएल की 84 बोतलें रख सकेंगे. 


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वहीं जिला आबकारी अधिकारी आर के सिंह ने कहा, "नई नीति में ज्यादा से ज्यादा 84 बोतल शराब रखने की अनुमति है. जिसमें अधिकतम 10 बोतलें व्हिस्की (6 देशी और 4 विदेशी शराब) रखने की अनुमति है. वहीं बीयर की भी अधिकतम 12 बोतल रख सकते हैं, जिसमें 6 देशी और 6 विदेशी की अनुमति है. लोग घर पर तरह-तरह की शराब रख सकते हैं. लेकिन वह निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए."


कितना लगता है लाइसेंस चर्ज
अधिकारियों ने बताया कि होम बार लाइसेंस लोने वाले को वार्षिक शुल्क के रूप में 11 हजार रूपए देने होते हैं. इसके अलावा सिक्युरिटी फीस के रूप में 25 हजार रूपए जमा करने के बाद लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है. आबकारी अधिकारी ने बताया कि पहले घर में केवल दो बोतल शराब रखने की अनुमति थी. लेकिन नए होम बार लाइसेंस में एक व्यक्ति को घर में 84 बोतल शराब रखने की अनुमति है. ये नया नियम खास तौर पर घर में ज्यादा शराब का स्टॉक रखने वालों के लिए बनाया गया है. 


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