Ghaziabad News: गाजियाबाद नगर निगम विभाग (Ghaziabad Municipality Corporation) ने सिक्योरिटी के नाम पर सोसाइटी और कॉलोनी के गेट बंद होने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. निगम के मुताबिक अगर सुरक्षा के नाम पर कॉलोनी और सोसाइटी के गेट बंद होते हैं तो ऐसा करने पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा. लोगों की शिकायत के बाद निगम ने यह फैसला लिया है.


क्या है पूरा मामला?


साथ ही आरडब्लूए (RWA) को चेतावनी दी गई है कि ऐसा होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. शहर में 200 से ज्यादा सोसाइटी है जिनमें लोगों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर गेट बंद रहते हैं. जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लोगों के आने-जाने के लिए सिर्फ  एक गेट खुला रहता है और उस पर सुरक्षाकर्मी रहते हैं, जबकि अन्य गेट बंद होते हैं


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निर्देश का पालन न होने पर जुर्माना वसूला जाएगा


गाजियाबाद नगर निगम को इस बात की सूचना मिली तो उसने आरडब्लूए पदाधिकारियों को गेट खुले रहने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि अगर निर्देश का पालन नहीं किया तो इसके खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा. लोगों ने बताया कि आरडब्लूए पदाधिकारियों से जब गेट खुलवाने की मांग की जाती थी तो वो सुरक्षा का हवाला देकर गेट खोलने को तैयार नहीं होते थे


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