Ghaziabad District: कई लोग कुत्ते पालने के शौकीन होते हैं. लेकिन जो लोग कुत्ते पालते हैं उनको कुछ नियम जान लेना चाहिए, जिससे कि उनको कोई परेशानी न हो. गाजियाबाद के लोगों के लिए यह खबर अहम है. यहां अब गाजियाबाद नगर निगम अधिनियम के अनुसार पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है. लेकिन कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोगों पर अब गाजियाबाद प्रशासन सख्ती के मूड में है. यहां के नगर आयुक्त के निर्देशानुसार गाजियाबाद नगर निगम सीमा में जिन लोगों ने पालतू कुत्ते रखे हुए हैं, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. उन पर हर एक कुत्ते के हिसाब से 1000 रुपए फीस ली जाएगी.  


प्रशासन ने कुत्तों का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए
गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि गाजियाबाद नगर निगम में पालतू कुत्तों का डेटा तैयार कराया जा रहा है. जिससे गाजियाबाद नगर निगम को पालतू कुत्तों की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में योजनाएं बनाने में आसानी होगी. इसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है.


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रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बढ़ जाएगी फीस
जिले के उप मुख्य पशु चिकित्सक और कल्याण अधिकारी डॉ अनुज कुमार सिंह ने कहा कि जिन कुत्तों के मालिकों ने गत 31 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन फीस केवल 1000 रुपए प्रति कुत्ता रहेगी. लेकिन जो विगत 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए 1500 रुपए फीस होगी. जो लोग 1 मई तक अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके लिए प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से प्रतिदिन फीस वसूली जाएगी.


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