गाजियाबाद: यूपी की गाजियाबाद पोक्सो कोर्ट ने बच्ची के साथ रेप और उसकी गला दबाकर हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट में महज 29 दिन की सुनवाई के दौरान ही ये फैसला दिया है. मामला कविनगर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का है. 19 अक्टूबर को ढाई साल की मासूम को उसका मुंहबोला चाचा शराब के नशे में उसके पिता से मिलाने के लिए ले गया था. लेकिन, रास्ते में ही उसके साथ रेप किया और गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को पास के ही नाले में फेंक दिया था.


पुलिस को मिला था अहम सुराग
रात में ही बच्ची के परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. इस मामले में उन्होंने आरोपी चंदन पर शक जाहिर किया था. कुछ घंटों बाद चंदन को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव को नाले से बरामद किया था. गाजियाबाद पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मासूम बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता हुआ चंदन सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था. जोकि इस केस से जुड़ा एक बहुत ही अहम सुराग था, जिसे बाद में सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया.


2 महीने के भीतर पुलिस ने फाइल की चार्जशीट
पुलिस ने 2 महीने के भीतर इस केस से संबंधित चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी. गाजियाबाद के पोक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी करते हुए 18 जनवरी को चंदन को दोषी करार दिया था. मंगलवार (20 जनवरी) को सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस घटना को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट की मांग की गई थी. बाद में कोर्ट ने चंदन को फांसी की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. बच्ची की मां ने कहा कि दिल को तसल्ली तब मिलेगी जब चंदन को उनके सामने फांसी पर लटकाया जाए.


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