(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला, ट्विटर, पत्रकार और कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज
गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं, ट्विटर और पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपियों पर दंगा भड़काने के अलावा कई धाराओ में केस दर्ज किया.
गाजियाबाद. लोनी इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अब ट्विटर, पत्रकार और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है. इन सभी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है.
वायरल वीडियो के मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब द्वारा ट्वीट करने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. इसके अलावा कांग्रेस नेता सलमान निजामी, शमा मोहम्मद और मसकूर उस्मानी, लेखक सबा नकवी, द वायर और ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काना), 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 505 (शरारत), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है.
क्यों हुआ केस दर्ज?
पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहा, "आरोपियों द्वारा किए गए ट्वीट को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था. सोशल मीडिया में दिया गया आरोपियों का बयान आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं. आरोपियों और अन्य लोगों ने हिंदू-मुस्लिम के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की. ट्वीट सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का एक प्रयास था. इन झूठे ट्वीट्स को हजारों लोगों ने रीट्वीट किया था. आरोपियों में पत्रकार और राजनीतिक लोग शामिल हैं जिन्होंने मामले में सच दिखाने के बजाए झूठी खबर फैलाने का प्रयास किया."
क्या है मामला?
दरअसल, बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. वीडियो में दावा किया गया कि कुछ युवकों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की जबरन पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए. इसके अलावा उसकी दाढ़ी भी काट ली गई. हालांकि, पड़ताल में वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली. पुलिस ने दावा किया कि बुजुर्ग शख्स ने कुछ युवकों को ताबीज दिए थे. ताबीज के काम ना करने पर उसकी पिटाई की गई.
तीन आरोपी गिरफ्तार
बुजुर्ग से पिटाई के मामले में पुलिस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. पीड़ित अब्दुल समद सैफी ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसे ऑटो में बिठाकर किसी सुनसान जगह ले गए थे. उसके बाद उसकी पिटाई की गई और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए. गिरफ्तार आरोपियों में प्रवेश गुर्जर, आदिल और कल्लू है.
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