UP News: गाजीपुर जिले (Ghazipur District) में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के सदस्य अंकित राय उर्फ प्रवीण राय (Ankit Rai) की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अभिषेक भारती (Abhishek Bharti) और एसडीएम भारत भार्गव (Bharat Bhargav) की उपस्थिति में जमानियां कोतवाली क्षेत्र के बेटावर कला गांव में अंकित राय की 80 लाख की अचल संपत्ति (जमीन) को कुर्क किया गया है.
अंकित ने मां के नाम कर रखी थी जमीन
पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त गिरोह के सदस्य बेटावर कला निवासी अंकित राय द्वारा अवैध रूप से अर्जित बेनामी को कुर्क किया गया है. यह संपत्ति उसकी मां किरन देवी के नाम पर थी. यह करीब 0.1365 हेक्टेयर की जमीन है जिसे भारी पुलिस बल मौजूदगी में कुर्क कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि अंकित राय मादक पदार्थों की तस्करी में काफी दिनों से लिप्त है.
डीएम ने दी थी कुर्क करने की अनुमति
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी थी. अंकित के खिलाफ जमानियां थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामलों में केस दर्ज है. यूपी के अलग-अलग जिलों में माफियाओं और तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब तक कई अपराधियों की संपत्ति या तो कुर्क की गई है या फिर ढहा दी गई है.
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