UP News: मऊ (Mau) के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की बेनामी संपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई हुई है. इस बेनाम संपत्ति की कीमत करीब सवा तीन करोड़ आंकी गई है. रविवार को जिला अधिकारी (District Magistrate) के आदेश पर गैंगस्टर (Gangster Act) की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई.
किसके नाम से थी जमीन
रविवार को उपजिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के साथ ही प्रभारी कोतवाल एवं राजस्व के अधिकारियों की देखरेख में ये कार्रवाई हुई है. जिसमें अभियुक्त जमशेद राजा के पुत्र सरजील रजा उर्फ आतिफ राजा के साथ ही जमशेद रजा के पुत्र अनवर शहजाद निवासी मोहल्ला सैयदवाडा एवं गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की बेनाम संपत्ति पर ये कार्रवाई हुई है. इनके द्वारा भू-संपत्ति के रूप में अपनी सास राबिया खातून के नाम से नान जेडए की भूमि मोहम्मदाबाद के महुआबाग इलाके में आराजी संख्या 103 में रकबा 810 वर्ग मीटर को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है.
क्या बोले अधिकारी
बता दें कि इसके पूर्व भी मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा अंसारी के नाम कई भू-संपत्ति जिला प्रशासन के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है. वहीं इनके गजल होटल पर पिछले साल बुलडोजर चलाने के भी कार्रवाई हो चुकी है. ओजस्वी चावला क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि गाजीपुर जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति में शामिल प्लॉट पर कार्रवाई की गई है. जो उनकी माताजी के नाम पर दर्ज था. उस प्लॉट को कुर्क किया जा रहा है, इस प्लॉट का क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है. इसका बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 50 लाख है.
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