Gonda News: गोंडा (Gonda) में सरकार से मुफ्त में राशन ले रहे लोगों के खिलाफ मुनादी करवाकर राशन कार्ड (Ration Card) जमा करवाने की अपील की जा रही है, यूपी सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद हड़कंप मच गया है और लोग राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति विभाग की दौड़ लगा रहे हैं.


इसके लिए गोंडा में प्रशासन द्वारा हर जगह मुनादी भी कराई जा रही है कि जो अपात्र है जिनके पास एसी ट्रैक्टर लाइसेंसी बन्दूक 5 एकड़ से अधिक जमीन व आयकर दाता है वो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे वरना उनके खिलाफ रिकवरी के साथ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.


कार्ड न लौटाने पर अपात्र लोगों से कराई जाएगी इतनी रिकवरी 


जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि ऐसे कार्ड धारक जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है ऐसे लोग जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड 20 मई तक सरेंडर कर दे नहीं तो सत्यापन के बाद जो अपात्र पाए जाते हैं मार्केट वेल्यू के हिसाब से उनसे 24 रुपये किलो गेहू और 32 रुपये किलो चावल की रिकवरी कराई जाएगी अभी तक 8 हजार से अधिक लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं. उनकी जगह पर 3  हजार पात्र लोगों को नया राशन कार्ड जारी किया गया है.


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राशन कार्ड सरेंडर करने आए लोगों ने सरकार के इस आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि अब जो गरीब लोग हैं जो वाकई इसके हकदार है उन्हें मेरे भी हिस्से का राशन मिल जाया करेगा हम सरकार के इस फैसले से खुश हैं वही एक पात्र महिला बुजुर्ग राधिका देवी जिनकी आखों में पानी आ गया कहा कि हम लोग कड़ी धूप में घण्टो लाइन में लग कर राशन लेने जाते थे और अमीर लोग जो कार से आते थे उन्हें पहले राशन मिल जाता था हमलोगों को जल्दी नही मिलता था अब इस आदेश के बाद हम गरीबो को आसानी से राशन मिल जाएगा इसके लिए योगी जी मोदी जी को बहुत धन्यवाद है

8000 लाभार्थियों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए


वही जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया है कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया था ऐसे राशन कार्ड धारक जो राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनके राशन कार्ड सरेंडर किए जाएं उनकी जगह पर जो वंचित पात्र लाभार्थी है उनका कार्ड बनाया जाए उनका कार्ड जारी करके उनको लाभान्वित किया जाए जिस के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उस के माध्यम से जनता से अपील की गई.


ऐसे लाभार्थी जो राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के मानकों के अंतर्गत नहीं आते हैं अर्थात जिनके घर में 5 एकड़ से अधिक होती है ट्रैक्टर है चार पहिया वाहन है दो या दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है ऐसी है कल्टीवेटर ट्रैक्टर इस तरह के जो लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं वह राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दो जिलाधिकारी महोदय की अपील के क्रम में अभी तक जनपद में लगभग 8000 लाभार्थियों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए है.


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