Gonda News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोंडा जिले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने कैसरगंज (Kaisarganj) से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhusan Sharan Singh) और दो अन्य को समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह (Vinod Kumar Singh) पर हमले से जुड़े 29 साल पुराने एक मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया. पंडित सिंह का 7 मई, 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था.


अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एमपी-एमएलए कोर्ट जितेंद्र गुप्ता (Jitendra Gupta) ने सबूतों की कमी में बृजभूषण शरण सिंह, ज्ञान सिंह (Gyan Singh) और दीप नारायण यादव पहलवान (Deep Narayan Yadav Pahalwan) को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. अदालत में बीजेपी सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों श्रीकांत श्रीवास्तव, भूपेश्वर उपाध्याय और उपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित करने में सक्षम नहीं थे इसीलिए उनको बरी किया जाता है. वकीलों ने कहा कि हमले के समय बृजभूषण शरण सिंह अपने दिल्ली स्थित आवास पर थे.


29 साल पहले लगा था आरोप
बता दें कि 29 साल पहले हुए इस हमले को बल्लीपुर कांड कहा जाता है. बृजभूषण शरण सिंह पहले सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह के जिगरी दोस्त थे. इसके बाद दोनों जानलेवा दुश्मन बन गए थे. फिर दुश्मन बन चुके बृजभूषण शरण सिंह पंडित सिंह पर जानलेवा हमले के आरोपी हो गए और अब 29 साल बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है. वकील श्रीकांत श्रीवास्तव, भूपेश्वर उपाध्याय और उपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप साबित करने में सक्षम नहीं थे इसीलिए उनको बरी किया जाता है. उनके साथ दीप नारायण यादव और ज्ञान सिंह को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है. 


यह भी पढ़ें:-


UP Politics: कानपुर से लौटते वक्त Maggi का स्वाद लेते नजर आए अखिलेश यादव, तस्वीरें लेते दिखे लोग