(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'फोन पर पहले गाली दी फिर तीन तलाक...' पीड़िता बोली- दहेज के लिए करते थे मारपीट
Gonda Triple Talaq: गोंडा में एक विवाहित महिला को दहेज की मांग और प्रताड़ना के चलते ससुराल से भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़िता मायके चली आई. अब उसके पति ने उसको तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया है.
Gonda Triple Talaq Case: गोंडा में फोन पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. तलाक पीड़ित महिला थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली है. उसकी शादी सिराज नाम के युवक से हुई थी और ससुराल के लोग शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके बाद से पीड़िता अपने मायके में रह रही थी और बीते दिनों पीड़िता के पति ने फोन करके गाली दी और फोन पर तीर तलाक बोलकर फोन काट दिया. अब पीड़ित महिला ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी है, तो पुलिस में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई में जुट गई है.
तलाक पीड़िता ने बताया है कि सिराज पुत्र अकरम अली निवासी ग्राम काशीपुर महाराजगंज थाना वजीरगंज जिला गोंडा के साथ मुस्लिम शरीयत के अनुसार 30 नवंबर 2022 को हुआ था और पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था. पति और उसके घर वाले लगातार दहेज की मांग करने के साथ मारते पीटते थे. दहेज की मांग और प्रताड़ना के चलते ससुराल से भगा दिया गया और पीड़ित मायके में चली आई. वहां पर उसने एक एक बच्ची को जन्म दिया. बीते 3 जुलाई को समय करीब 3:30 बजे पति ने फोन करके पहले गाली दी फिर तीन तलाक बोलकर फोन काट दिया है.
शादी के बाद से ही करते थे दहेज सी मांग
पीड़ित महिला ने दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि महिला के पति के परिवार लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते वह अपनी दुधमुंही बच्ची को लेकर अपने मायके में रहने को मजबूर थी. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि सिराज ने अपने मोबाइल नंबर से फोन करके गाली देते हुए तीन बार तीन तलाक तलाक और तालाक बोलकर फोन काट दिया, जिसका साथ रिकॉर्ड के रूप में प्राथमिक के पास मौजूद है. फिलहाल अब पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम मुस्लिम महिला विवाह अधिकारी सुरक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच में जुट गई है.
पीड़िता की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस
पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने कहा है कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में उपयोग पंजीकृत कर लिया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया गया. 31 अगस्त 2024 को थाना नवाबगंज में एक महिला ने एक लिखित तहरीर दी, जिसमें उसकी तरफ से आरोप लगाया गया कि उसके ससुराली जनों की तरफ से उससे दहेज की मांग की जा रही थी. दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. इस सूचना पर तत्काल थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है.
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