Gorakhnath Temple Attack: गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अ‍ब्‍बासी को सोमवार को गोरखपुर के दीवानी न्‍यायालय के एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्‍टडी रिमांड 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है. सोमवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस उसे सिविल कोर्ट लेकर पहुंची. इससे पहले कई थानों की पुलिस और जवानों को तैनात कर न्‍यायालय परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई. कोर्ट परिसर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. 


मुर्तजा की पुलिस रिमांड बढ़ी
गोरखपुर दीवानी न्‍यायालय परिसर में आरोपी अहमद मुर्तजा की पेशी से पहले परिसर में कई थानों की पुलिस और फोर्स को तैनात किया गया था ताकि कोई गड़बड़ न हो सके. सुबह 10.35 बजे एटीएस मुर्तजा को लेकर सिविल कोर्ट पहुंची. यहां पर प्रभारी एसीजेएम प्रथम प्रभास त्रिपाठी की कोर्ट में उसे पेश किया गया. जहां पर उसे आईपीसी की धारा 186, 153A, 307, 332, 333, 353, 394 के तहत 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया. 


अदालत ने 16 अप्रैल तक बढ़ाई रिमांड
गोरखपुर सिविल कोर्ट के क्रिमिनल सीनियर एडवोकेट पीके दुबे ने बताया कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्‍बासी को प्रभारी एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया. उन्होंने कहा कि आरोपी मुर्तजा को पूछताछ के लिए एटीएस ने रिमांड बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दिया. इसके बाद कोर्ट ने हर पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए उसकी रिमांड को और बढ़ा दिया है. इसके बाद उसे एक बार फिर गोरखपुर के सिविल कोर्ट में एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में पेश किया जाएगा. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है. 


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