(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gorakhnath Temple Attack: अब UAPA के तहत चलेगा गोरखपुर मंदिर के हमलावर मुर्तजा का केस, कोर्ट में हुई सुनवाई
गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार को गोरखपुर के सिविल कोर्ट में एटीएस लेकर पहुंची. गहमा-गहमी के बीच कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
Gorakhpur News: गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार को गोरखपुर के सिविल कोर्ट में एटीएस लेकर पहुंची. यहां एसीजेएम प्रथम की अदालत में उसे पेश किया गया. गहमा-गहमी के बीच कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने उसे एनआईए/एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है. इसके साथ ही उसके ऊपर यूएपीए एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है.
गोरखपुर के सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को सुबह से ही गहमा-गहमी का माहौल रहा. गोरखपुर के सिविल कोर्ट में गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस लेकर पहुंची. इसके पहले ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया. एटीएस अहमद मुर्तजा अब्बासी को 10.45 बजे एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में लेकर पहुंची. यहां पर 11.55 बजे तक कोर्ट में वो रहा. मुर्तजा इस दौरान एक घंटा 10 मिनट तक कोर्ट में रहा. एटीएस की दलील और तर्कों को सुनने के बाद एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने उसके ऊपर यूएपीए एक्ट की धारा बढ़ा दी है.
कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
इसके अलावा कोर्ट ने उसे एनआईए/एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हुए आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस दौरान जज ने न तो मुर्तजा से कोई सवाल किया और न ही उसने कुछ बोला. वो चुपचाप एटीएस की दलील और कोर्ट की कार्रवाई को देखता रहा. गोरखपुर के सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि अब उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. हालांकि कोर्ट ने उसे एनआईए/एटीएस की विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया है. ऐसे में अब उसकी अगली पेशी लखनऊ में होगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने दी ये जानकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि उसे गोरखपुर जेल में रखा जा सकता है. उसकी अगली पेशी लखनऊ में ही होगी. यूएपीए की धारा बढ़ने से अब अहमद मुर्तजा अब्बासी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा बढ़ने के बाद अब एनआईए और एटीएस का शिकंजा आरोपी मुर्तजा के ऊपर और अधिक कस सकता है. इसके पहले उसके ऊपर आईपीसी की धारा 186, 153ए, 307, 332, 333, 353, 394 के तहत गोरखनाथ थाने में दो मुकदमें दर्ज रहे हैं. गोरखपुर जेल में भेजने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एटीएस उसे लेकर लखनऊ रवाना हो जाएगी. अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल की शाम 7.30 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर की ड्यूटी पर तैनात दो पीएसी जवानों पर बांका से वार कर उन्हें घायल कर दिया था. इसके बाद हुई एटीएस की जांच में उसके आतंकी संगठनों के साथ संबंधों को लेकर लगातार पूछताछ चल रही है.
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