Gorakhpur News: गोरखपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में बीजेपी सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल (Radha Mohan Das Agrawal) को बरी कर दिया है. ये मामला आठ साल पुराना है. कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद (BJP MP) को बड़ी राहत मिल गई है. राधा मोहन दास गोरखपुर (Gorakhpur) से चार बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं.
दरअसल, ये मामला 27 मई 2015 का है, राधा मोहन अग्रवाल उन दिनों गोरखपुर से विधायक हुआ करते थे. खबर के मुताबिक डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक सुरक्षा गार्ड ने उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन विधायक ने सुबह की सैर के लिए विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी.
कोर्ट ने बीजेपी सांसद को बरी किया
प्राथमिकी में कहा गया है कि जब गार्ड ने अग्रवाल को यूनिवर्सिटी कैंपस में अंदर जाने से मना किया तो अग्रवाल ने कथित तौर पर ताला तोड़ दिया और अपने सहयोगियों से गार्ड की पिटाई करने को कहा. जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक), 447 (आपराधिक अतिचार) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले पर जानकारी देते हुए राधा मोहन अग्रवाल के वकील मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सांसद दोषी नहीं थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले से मुक्त कर दिया है. वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है क्योंकि वह पहले भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में बरी हो चुके हैं.
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