Drugs Smuggling Case: ड्रग्स तस्करी मामले में गोरखपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, चार आरोपियों को 15 साल की कठोर कारावास
Drugs Smuggling Case: पूछताछ में ड्रग्स के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ. पिता-पुत्र की जोड़ी का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई. दो साल तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया.
UP News: गोरखपुर की अदालत ने ड्रग्स तस्करी मामले में शुक्रवार को बड़ी सजा सुनाई है. चार तस्करों को 15 साल की कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि 28 जून, 2021 को 140 किलोग्राम गांजा के साथ दो तस्करों को पकड़ा गया था. गिरफ्तार तस्करों की पहचान इटावा निवासी सुमित पाल और मोहन यादव के रूप में हुई. दोनों आरोपी ट्रक में असम से गोरखपुर गांजा ले जा रहे थे. सूचना के आधार पर ट्रक को रुकवाया गया. तलाशी के दौरान ट्रक से गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई. दोनों तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की गई.
चार आरोपियों को 15 साल की कठोर कारावास
पूछताछ में ड्रग्स के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ. आरोपियों ने बताया कि ड्रग्स तस्करी के धंधे में और भी लोग शामिल हैं. पिता-पुत्र की जोड़ी का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई. शिवम जायसवाल और गोपाल जायसवाल के घर से गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई. दोनों आरोपी गोरखपुर के रहनेवाले हैं. शिवम जायसवाल और गोपाल जायसवाल के घर से 106 किलो गांजा जब्त किया गया. गांजा बरामदगी के बाद दोनों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.
ड्रग्स तस्करी मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स तस्करी का एक आरोपी अभी भी फरार है. तफ्तीश के दौरान संतोष चौहान का नाम उजागर हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान तीन गवाहों को पेश किया गया था. अदालत में तस्करी से जुड़े दस्तावेज भी रखे गए थे. एनसीबी की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी गांजा तस्करी में शामिल रहे हैं. अदालत ने सबूत और गवाहों का परीक्षण करने के बाद सजा का एलान किया. चारों ड्रग्स तस्करों को 15 साल की कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया.