Gorakhpur News: गोरखपुर मंदिर (Goraknath Temple) के सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार कर दिया है. आरोपी मुर्तजा की सजा के लिए 30 जनवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि गोरखनाथ थाना में 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. दरअसल, अहमद मुर्तजा ने पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर हमला करके असलहा छीनने का प्रयास किया था. वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने मुर्तजा को गिरफ्तार किया था.
दरअसल, 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अहमद मुर्तजा ने अचानक बांके से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. साथ ही जवान का असलहा भी छीनने का प्रयास किया था, इसके बाद राइफल जवान अनिल कुमार पासवान का हथियार सड़क पर गिर गया. जब दूसरा जवान आया तो उस पर भी जान से मारने की नीयत से हमला किया गया.
30 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अहमद मुर्तजा को मौके से गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही इससे लोगों में हड़कंप मच गया था, लोग इधर से उधर भागने लगे. इसी केस के चलते अब आरोपी मुर्तजा को एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी करार कर दिया है. साथ ही अब मुर्तजा की सजा के लिए 30 जनवरी को सुनवाई होगी.
बता दें कि 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर हमले के बाद पकड़े गए अहमद मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक किताब भी बरामद हुई थी. एटीएस ने इस मामले में अहमद मुर्तजा को 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था और पुलिस कस्टडी लेकर रिमांड भी हासिल की थी.
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