Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में अलग-अलग थानाक्षेत्रों में हत्या, गैर इरादतन हत्या और रेप के केस में पुलिस की तेज पैरवी की वजह से 9 आरोपियों को आजीवन कारावास, गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता और दो पुत्रों व एक अन्य मामले में दो भाईयों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा गोरखपुर की कोर्ट ने सुनाई है. वहीं रेप और पॉक्सो एक्ट के चार आरोपियों में दो भाइयों को 5-5 साल की सजा और अर्थदंड व रेप के दो अन्य मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को क्रमशः 22 साल और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. शनिवार को अलग-अलग न्यायालयों द्वारा कुल 18 आरोपियों को सजा दी गई है.
गोरखपुर के एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर और एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि गोरखपुर के अलग-अलग न्यायालयों विचाराधीन मामलों में पुलिस की पैरवी से पीड़ितों और उनके परिवार को त्वरित न्याय मिल सका है. गोरखपुर की न्यायालय ने शनिवार को हत्या, गैर इरादतन हत्या और रेप के अलग-अलग मामले में आजीवन कारावास से लेकर 22, 10 और 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पिपराइच थानाक्षेत्र में साल 2012 के गैर इरादतन हत्या के मामले में रामू यादव उर्फ गुड्डू यादव और उसके भाई सूरज यादव को 10-10 साल के कारावास और 23-23 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 308, 304 के तहत केस दर्ज किया गया था.
हत्या के मामले में बिहार के उमेश को आजीवन कारावास
गुलरिहा थानाक्षेत्र में साल 2019 के हत्या के मामले में बिहार के गोपालगंज के मोहम्मदपुर मोड़ के रहने वाले उमेश प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उसके ऊपर कोर्ट ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. कैम्पियरगंज में साल 2019 में हुए हत्या के मामले में सिद्धार्थनगर के शोहरगढ़ के रहने वाले गोविंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. डीजीसी सौरभ श्रीवास्तव और एडीजीसी सीआर जयनाथ यादव की कुशल पैरवी से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है. उसे 20 हजार रुपए अर्थदंड भी अदा करना होगा. खोराबार में हत्या के मामले में खोराबार के रहने वाले अशोक कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
खजनी थानाक्षेत्र में हत्या के मामले में आलोपी पाण्डेय को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. सिकरीगंज में गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता व दो पु्त्रों विश्वनाथ और उसके दो पुत्रों मौजनाथ और संजीव को 10-10 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. गुलरिहा थानाक्षेत्र के समर पोखरा सरहरी टोला के रहने वाले आरोपी दो भाइयों राजेश यादव व अवधेश यादव के साथ दिनेश यादव और चन्द्रभान को गैर इरादनत हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है. खजनी थानाक्षेत्र के पुरसापार के रहने वाले हत्या का प्रयास और पॉक्सो के आरोपी पीतांबर यादव को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
रेप के मामले में 22 साल का कारावास
रेप के मामले में शाहपुर थाने में दर्ज मामले में आरोपी बलिया जिले के हल्दी थानाक्षेत्र के सीताकुंड के रहने वाले दीपक तिवारी उर्फ अभिषेक कुमार को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. गोरखपुर के गोरखनाथ थानाक्षेत्र में साल 2016 में हुए गैंगरेप के मामले में उत्तरी हुमायूंपुर के रहने वाले दो भाईयों को को रेप और पाक्सो समेत अन्य आरोपों में 5-5 साल के कारावास और 27-27 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. बड़हलगंज के कनइया के रहने लवो आरोपी कृष्णानंद उर्फ कृष्ण कुमार को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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