Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए गए हैं, इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन गोरखपुर के मोहद्दीपुर चौक से एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है. यहां 18 साल से कम उम्र के युवा किस तरह से सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं.
ऐसे में एबीपी न्यूज ने गोरखपुर में रियलिटी चेक किया है. यूपी सरकार के वाहन चलाने को लेकर आए नए नियम को लेकर छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक भी कितने लापरवाह दिखाई दे रहे हैं. इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है. वंश गुप्ता की उम्र 15 साल है. वे कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं. वे कहते हैं कि कोचिंग जाने के लिए निकले हैं. वंश ने आगे बताया कि कोचिंग जाने के लिए कुछ माह से एक्टिवा चला रहे हैं और उन्हें नए नियम के बारे में जानकारी नहीं है.
लेकिन नाबालिग होने के बावजूद एक्टिवा चलाने की परमिशन किसने दी, इसका जवाब शायद उनके अभिभावकों के पास भी नहीं होगा. लेकिन इसके बावजूद वे अपने बच्चे की जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं. टैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं. वे बताते हैं कि नए नियम की जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है. ऐसे में उन्हें आईटीएमएस के माध्यम से जानकारी दी जा रही है. ऐसे युवाओं के लाइसेंस को चेक किया जा रहा है और चालान भी किया जा रहा है.
सड़कों पर फर्राटे भर रहे नाबालिग
इसके बाद एबीपी की टीम पैडलेगंज चौक पहुंची. यहां पर तीन युवा हमें बगैर लाइसेंस के मिले, जिन्हें पुलिसकर्मी रोककर उनके लाइसेंस चेक कर रहे हैं. अजय की उम्र 17 साल है. वे बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं. उन्हें नियम की जानकारी है. इसके बावजूद वे वाहन चला रहे हैं. सड़क पर चल रहे अधिकतर युवा अपनी उम्र भी छुपा रहे हैं. विवेक से उनकी उम्र जानने की कोशिश की, तो वे अपनी उम्र 18 साल बता रहे हैं. लेकिन वे अभी 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं. आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं.
नियम का उल्लघंन पर होगी सजा
यूपी परिवहन आयुक्त ने इस सिलसिले में सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया था, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है. इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे. परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते है. जिसे देखते हुए किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक लगाई गई है. नाबालिग से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को दंडित किया जाएगा. इसके तहत वाहन मालिक को 3 साल तक जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
ये है वाहन चलाने का नियम
परिवहन विभाग के मुताबिक हाईस्कूल और इंटर में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूटी या अन्य वाहनों से आते हैं. ऐसे में वे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं. इससे उन्हें और दूसरों को चोट लगने का डर हमेशा रहता है. किसी 16 साल के नाबालिग के पास वैध लाइसेंस है, तो वो 50 सीसी इंजन की बाइक चला सकते हैं. ये नाबालिग किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी का वाहन चला सकते हैं. इसके साथ ही धारा 5 के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं, तो वाहन के मालिक ऐसे व्यक्ति से न तो वाहन चलवाएगा और न ही इसकी अनुमति देगा.
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