अब कहीं भी दर्ज कराई जा सकेगी FIR, गोरखपुर में ADG ने लोगों को दी नए कानून की जानकारी
UP News: देश भर एक जुलाई तीन नए कानून लागू हो गए हैं. अब अधिकारी नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं. गोरखपुर में एडीजी जोन डॉ. केएस प्रताप कुमार तमाम अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया.
Gorakhpur News: एक जुलाई से देश भर में 3 नए कानून लागू हुए हैं. नए कानून के बारे में लोगों जागरूक किया जा रहा है. सोमवार को एडीजी जोन डॉ. केएस प्रताप कुमार, डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर आनंद कुलकर्णी, कोतवाली थाने पहुंचकर आज से लागू हुए तीन नए कानून के बारे में नागरिकों, व्यापारियों को जागरूक किया. एडीजी जोन डॉ. केएस प्रताप कुमार ने व्यापारियों से रूबरू होते हुए कहा कि 20 वर्ष बाद इस कोतवाली परिसर में हम आए हैं. तब से अब में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है. 20 वर्ष पहले जब वे यहां गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे हैं, तब एक स्वर्ण व्यापारी के साथ हुई घटना को लेकर प्रतिदिन आया करते थे. अंत में जाकर उस घटना का खुलासा हुआ था.
एडीजी जोन डॉ. केएस प्रताप कुमार ने कहा की पूरे भारत में 3 नए कानून लागू किए गए हैं. जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं. इसे लेकर सभी थानों में जनता को जागरूक किया जा रहा है. कोतवाली में एडीजी जोन डॉ केएस प्रताप कुमार ने लोगों को जागरूक किया. नए कानूनों के बारे में कहा कि 150 साल पुराने कानून का बदलाव किया गया है. आज के युग के हिसाब से तकनीकी चीजों को शामिल किया गया है.
लोगों को न्याय पाने में होगी सहूलियत
एडीजी जोन ने कहा कि जो कानून अब तक भारत में लागू थे, वह लगभग 150 साल पुराने थे. अब तीन नए कानून लागू किए गए हैं. इन कानूनों से लोगों को न्याय पाने में सहूलियत मिलेगी. ये तकनीकी युग है, इसमें तकनीक को भी समावेशित किया गया है. इस कानून के तहत लोगों को बहुत राहत मिलेगी. लोगों को न्याय दिलाने में यह कानून बहुत ही सहयोगी साबित होंगे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में लोगों को शामिल किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर इन कानून के बारे में जागरूक किया गया है. लोगों को लगातार इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जाता रहेगा.
डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर आनंद कुलकर्णी नए कानून के बारे में व्यापारी बंधुओ और गणमान्यजनों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए तीन नए कानून लागू होने पर उसके बारे में बताया. उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी को जागरूक किया जाए. नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रत्येक थाने में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर नए कानून की जानकारी दी जा रही है. अभी ये क्रम चलता रहेगा. सभी लोगों को इन नए कानून के बारे में जागरूक किया जा रहा.
अब कहीं भी हो सकेगी FIR दर्ज
एसपीओ बीडी मिश्रा ने कहा कि इन कानूनों से भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा. पहले के कानून में भारतीय दंड संहिता कानून था, जबकि अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून बनाए गए हैं. पहले के कानून में जो दंड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अब नए कानून में न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इन कानून से सभी को न्याय मिल सकेगा. अब इन कानूनों को अंग्रेजी में नहीं बोला जाएगा. हिंदी में ही इन कानूनों का नाम लिया जाएगा. इन कानूनों के माध्यम से लोगों को न्याय पाने में बहुत ही आसानी होगी.
साथ ही बताया पहले ऐसा होता था कि जिस जगह पर अपराध घटित होता था उसी थाने में एफआईआर दर्ज हो पाती थी. अब कहीं पर भी रहकर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. इस एफआईआर का नाम जीरो एफआईआर होगा. जो ई एफआईआर दर्ज की जाएगी. उसमें 3 दिन के अंदर वादी को थाने में पहुंचकर अपने हस्ताक्षर करना होंगे. अब लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा. इन कानून के जरिए लोगों के न्याय पाने का समय मुकर्रम कर दिया गया है.
जागरूकता कार्यक्रम में ये अधिकारी रहे मौजूद
उन्होंने कहा कि सभी दृष्टि से बनाए गए नए कानून बहुत ही सही कानून हैं और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीन नए कानून लागू हो गए हैं. इन कानूनों ने अब आईपीसी की जगह ले ली है. कार्यक्रम का संचालन क्षेत्राधिकारी कोतवाली गौरव त्रिपाठी ने किया. अंत में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने आए हुए व्यापारियों, एडीजी जोन, डीआईजी, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर का आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में कोतवाली थाने के थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अरविंद राय सहित थाने के समस्त उपनिरीक्षक अन्य जवान मौजूद रहे.
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