CM योगी के कार्यक्रम से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने कर दिया ये कांड, पुलिस-प्रशासन को दिया चकमा
Gorakhpur News: गोरखपुर में गुरुवार को समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर की शव निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला.
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) गुरुवार 19 सितंबर को गोरखपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर नजर पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे. पुलिस तगड़ी सुरक्षा को भेदकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसे कुछ कर दिया जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा. समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर गोरखपुर के पंत पार्क से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए बुलडोजर शव यात्रा निकाली.
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की रोक के बाद बुलडोजर (Bulldozer) की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया. सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी वीडियो पोस्ट कर आदेश पर खुशी जताते हुए वीडियो पोस्ट किया है. आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के लोगों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात दी है, इसके ठीक पहले सपा कार्यकर्ताओं ने गुपचुप बुलडोजर की शव यात्रा निकाल कर पुलिस और प्रशासन को चकमा दे दिया.
गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर की शव यात्रा निकली. दरअसल, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. जिसका अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था. सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के पंत पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक शव यात्रा निकाली.… pic.twitter.com/piNaki9A07
— ABP News (@ABPNews) September 19, 2024
बुलडोजर एक्शन पर एक अक्टूबर तक रोक
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सिंतबर 2024) को हुई सुनवाई के दौरान देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का आंतरिम आदेश है, इस पर अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होनी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने के बाद विपक्ष के नेता इस पर गदगद हैं और लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं. आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन किनारे किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा.
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