Gorakhpur: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) में इंसानियत को शर्मशार करने वाल एक मामला प्रकाश में आया है. जहां सड़क पर घूमने वाले 6 आवारा कुत्तों और उसके शावकों को कांपलेक्स के तल पर मौजूद दुकान के मालिक ने जहर देकर मार दिया. कुत्तों को मारने वाला आरोपी दुकानदार मोबाइल व्यापारी है. इस मामले में कांप्लेक्स के अन्य दुकानदारों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में तहरीर दर्ज कराते हुए आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम (Animal Cruelty Act) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर लिया है. इसको लेकर कांपलेक्स के दुकानदारों में भारी आक्रोश है. दुकानदारों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कुत्‍तों को कुछ खिलाते हुए दिखाई दे रहा है.


गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के खोवामंडी गली में स्थित राधा-कृष्‍णा ट्रेड सेंटर कांपलेक्स में गौरव साधवानी, गौरव ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाते हैं. उन्‍होंने ही इस मामले में कैंट पुलिस को कांपलेक्स के अन्‍य दुकानदारों के साथ मिलकर तहरीर दी है.  गौरव साधवानी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि कुत्तों और उसके शावकों को मारने वाला आरोपी गुरुमुख ऐलानी उर्फ गंगाराम कोतवाली थाना क्षेत्र के किरोड़ीमल हाता का रहने वाला है, उसकी कांपलेक्स में गंगाराम मोबाइल सिंडिकेट के नाम से प्रथम तल पर मोबाइल की दुकान है. पुलिस तहरीर के मुताबिक आरोपी गुरुमुख ऐलानी उर्फ गंगाराम ने एक कुतिया और उसके 5 शावकों को जहर देकर मार दिया है. रविवार (16 जुलाई) को कुत्ते और शावकों के ऊपर पेट्रोल डालता देखकर उन्होंने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी. जिसके बाद आरोपी को पुलिस साथ लेकर गई और सख्‍त हिदायत देकर छोड़ दिया.


पशु चिकित्‍सक ने जांच के बाद फूड प्‍वायजनिंग की जताई आशंका


इसके बाद सोमवार (17 जुलाई)  को जब वे दुकान खोलने के लिए पहुंचे, तो देखा कि एक कुतिया और उसके 5 शावक मरे हुए पड़े हैं. उन्‍होंने अन्‍य दुकानदारों के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक की, तो गुरुमुख ऐलानी कुतिया और उसके बच्‍चों को कुछ खिलाते हुए दिखाई दे रहा है. मंगलवार (18 जुलाई) को उन्‍होंने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पशु चिकित्‍सक ने जांच करने के बाद फूड प्‍वायजनिंग की आशंका जताई है. नगर निगम की टीम ने कुत्‍तों के शव को हटाया. एक कुत्‍ते के शव को वे लोग बर्फ के साथ पोस्‍टमार्टम कराने के लिए रखे हुए हैं. बुधवार (19 जुलाई) को पुलिस ने इस मामले में आईपीसी के सेक्‍शन 1860 पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 428 के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.


कुछ कुत्तों पर पेट्रोल डालकर मारा गया- स्थानीय दुकानदार


गौरव ऐलानी ने बताया कि कांपलेक्स के सभी दुकानदार कुत्‍तों और उनके बच्‍चों को खाने के लिए खाना देते रहे हैं. सभी उन्‍हें बहुत दुलार करते थे. उन्‍हें मरा देखकर लोगों से रहा नहीं गया. सभी ने मिलकर आरोपी गुरुमुख के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. आरोपी दो दिन से दुकान बंद कर फरार है. उन्‍होंने तहरीर में लिखा है कि जो कुतिया के बच्‍चे बच गए उन्‍हें पेट्रोल (क्‍योंकि पेट्रोल कुत्‍तों के बच्‍चों की स्किन के लिए काफी सेंसटिव होता है और उसकी जलन से वे इस गर्मी में मर गए) डालकर आरोपी ने मार दिया.


लोग कुत्तों और शावकों की मौत से हैं आहत- स्थानीय दुकानदार


गौरव ट्रेडर्स के ऑनर दर्शन साधवानी ने बताया कि उनके साथ अन्‍य कर्मचारी और आसपास के दुकानदार भी रोड पर रहने वाले कुत्‍ते और उनके बच्‍चों को दुलार करते थे. वे उन्‍हें खाने के लिए कुछ न कुछ देते रहे हैं. गुरुमुख ऐलानी को उन लोगों ने कुत्‍ते और उनके बच्‍चों को परेशान नहीं करने के लिए काफी समझाया भी था. लेकिन जब वो नहीं माना और कुत्‍तों के ऊपर पेट्रोल फेंकने लगा, तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के समझाने के बाद मामला खत्‍म हो गया था. लेकिन दूसरे दिन कुतिया और उसके बच्‍चे मरे हुए थे. उन्‍होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, तो आरोपी गुरुमुख कुत्‍तों को कुछ खिलाते हुए दिखाई दे रहा था. वे लोग कुत्‍तों की मौत से काफी आहत हैं. दर्शन साधवानी ने कहा कि वे सभी दुकानदार चाहते हैं कि बेजुबान जानवरों को जहर देने वाले आरोपी गुरुमुख ऐलानी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. अन्‍य दुकानदारों ने भी बेजुबान जानवरों को जहर देकर मारने वाले के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की मांग की है.


पुलिस ने क्या कहा?


गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्‍ण कुमार बिश्‍नोई ने बताया कि कैंट थानाक्षेत्र के खोवामंडी गली में कुत्‍ते और शावकों के मरे होने की सूचना मिली. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. गुरुमुख ऐलानी उर्फ गंगाराम नाम के युवक ने कुत्‍ते और शावकों को जहर दिया है, जिससे उनकी मौत हो गई है. उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कने की भी बात सामने आई है. आरोपी के खिलाफ आईपीसी 428 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.


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