नई दिल्ली, एबीपी गंगा। सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिये एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। नये नियम के मुताबिक वे कर्मचारी जो टैक्स के दायरे में नही आते हैं, अब उन्हें टीडीएस नहीं कटवाना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। इस निर्देश के बाद लाखों वेतनभोगी, पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा।


सर्कुलर में वेतन पाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों से सालाना आमदनी की गणना करने को कहा गया है। ग्रॉस टोटल इनकम पर मिलने वाली कटौतियां, छूट व राहत को इसमें से घटाने पर यदि टैक्स योग्य आय बनती है तो वह व्यक्ति 12 समान किस्तों में TDS टीडीएस की अदायगी कर सकेंगे। कर योग्य आय यदि छूट सीमा के दायरे में है तो टीडीएस कटौती नहीं करानी पड़ेगी। अब तक सामान्य कर्मियों का वेतन ढाई लाख रुपये, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन तीन लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर नियोक्ता के स्तर से टीडीएस काट लिया जाता था।


विभिन्न प्रकार की राहत, छूट और कटौती इसमें शामिल नहीं थी लेकिन, अब सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सालाना आय में राहत, छूट और कटौती को घटाने के बाद ही टीडीएस की कटौती की जानी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन पाने वालों को भी यह सुविधा मिलेगी। आयकर अधिकारियों ने बताया कि उनके पास यह सर्कुलर पांच मार्च को पहुंचा है।


TDS को लेकर 15 मार्च तक जमा होगा टैक्स
आगामी 15 मार्च तक वित्‍तीय वर्ष 2019-20 का एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न न भरने वालों के लिए आखिरी मौका अब भी है। हालांकि ऐसा करने वालों को 10 हजार रुपए बतौर पेनल्‍टी आईटीआर फाइल करना होगा।