Noida news: आवंटन के 20 साल बाद भी आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री और निर्माण न करने वाले आवंटियों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रजिस्ट्री व निर्माण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है. रजिस्ट्री 30 जून 2024 तक और निर्माण 30 जून 2026 तक प्राप्त करना होगा, इसके बाद आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बीते जून माह में हुई बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब कार्यालय आदेश जारी किया गया है. प्राधिकरण के इस निर्णय से दोनों कैटेगरी में 5 हजार से अधिक आवंटियों को लाभ होगा.


आवासीय प्लॉटों के पुराने आवंटियों को रजिस्ट्री व निर्माण करने का अंतिम मौका
दरअसल शहर के सबसे पुराने आवासीय सेक्टरों अल्फा,बीटा, गामा, डेल्टा, चाई फाई समेत अन्य सेक्टरों में अभी भी बड़े संख्या में ऐसे प्लॉट खाली पड़े हैं, जिन पर निर्माण नहीं हुआ है.प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ आवंटियों ने तो रजिस्ट्री भी नहीं कराई है. पहले 20 साल में निर्माण करने का नियम था. आवंटन के 20- 22 साल बाद भी रजिस्ट्री व निर्माण न करने वाले आवंटियों को एक और मौका दिया गया है. अब अंतिम मौका देते हुए 30 जून 2024 तक रजिस्ट्री कराने और 30 जून 2026 तक कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है. इसके बाद प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा, उम्मीद है कि अब ऐसे आवंटी रजिस्ट्री संपन्न कराने और निर्माण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आगे आ जाएंगे.


खाली पड़े प्लॉट बन रहे परेशानी का सबब 
शहर के विभिन्न आवासीय सेक्टरों में ऐसे प्लॉट मिल जाएंगे, जिस पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है. इन प्लॉटों में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग गए हैं, इसके साथ ही लोगों ने कूड़ा भी डंप कर रखा है. ऐसे प्लॉट सुरक्षा के लिहाज से सेक्टरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं. आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी इस संबंध में प्राधिकरण में शिकायत भी कर चुके हैं.


समय सीमा समाप्त होने के बाद नहीं कराई जाएगी रजिस्ट्री 
प्लॉट आवंटित होने के निर्धारित समयावधि के बाद भी रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पूरा न करने वाले आवंटियों को अंतिम मौका दिया गया है. इसके बाद उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा. प्राधिकरण आगे की कार्रवाई करेगा. इस तरह के आवंटियों की सूची तैयार की जा रही है.


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