Gautam Buddh Nagar: मात्र 100 रुपए में निपटा सकते हैं स्टाम्प चोरी का केस, जानिए- यहां क्या हो रहा है खास
गौतमबुद्ध नगर में स्टाम्प चोरी के केस को 100 रुपये की पेनल्टी पर रफा-दफा कर दिया जाएगा. इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है.
UP News: दिल्ली (Delhi) से सटे गौतमबुद्धनगर (Guatambuddha Nagar) में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. एनसीआर (NCR) का यह जिला प्रॉपर्टी और आईटी का हब माना जाता है. ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के दौरान होने वाले स्टाम्प (Stamp) चोरी के मामले भी हर साल प्रशासन दर्ज करता है. प्रशासन ने एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अंतर्गत सिर्फ 100 रुपए में स्टाम्प चोरी के मुकदमे के निपटारे का फैसला किया है यानी स्टांप चोरी करने वालों को केवल 100 रुपए का जुर्माना भरना होगा.
31 जुलाई तक का दिया गया समय
मामले में अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में फिलहाल जितने भी लोगों पर स्टाम्प चोरी के मुकदमे चल रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश शासन कि ओर से एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की गई है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी, जिसके तहत अपने ऊपर से मुकदमा हटवाने के लिए आवेदक को सिर्फ 100 रुपए भरने होंगे और उन्हें अपने केस का निस्तारण करवाने का मौका दिया जाएगा.
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जिले में स्टाम्प चोरी के 1500 केस
फिलहाल जिले में स्टाम्प चोरी के करीब 1500 मामले दर्ज हैं. इसमें लगभग 750 मुकदमे एआईजी की अदालत में चल रहे हैं, वहीं करीब 450 मुकदमे एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं. लगभग 350 स्टांप चोरी के मुकदमे जिलाधिकारी की कोर्ट में लंबित चल रहे हैं. एडीएम के मुताबिक जिन लोगों पर स्टाम्प चोरी के मुकदमे दर्ज है अगर वह सही साबित होती है तो दोषी पर अलग से और जुर्माना लगाने का प्रावधान है. वहीं, एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को लिखित आवेदन देना होगा. वे एआईजी , एडीएम या डीएम के न्यायालय में लिखित आवेदन दे सकते हैं.
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